हाईकोर्ट ने जारी किए विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किए हैं। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के पास पेंडिंग होने के मामले में उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के सीनियर नेता राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किए। राठौड़ ने विधानसभा स्पीकर और सचिव के खिलाफ यह जनहित याचिका (PIL) लगाई गई है। हाईकोर्ट जयपुर बेंच के जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और विनोद कुमार भारवानी डिविजनल बेंच में मामले पर सुनवाई हुई। अपने केस की खुद पैरवी करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा-91 विधायकों के सामूहिक त्याग पत्र से वर्तमान सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कैबिनेट मीटिंग्स कर नीतिगत निर्णय लिये जा रहे हैं। इसलिए इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से घोर संविधानिक विफलता की स्थिति रोजाना पैदा हो रही है। जिसे रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है। राज्य में 25 सितम्बर से मौजूद संवैधानिक संकट पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।
अब ये मामला ज्यूडिशियल रिव्यू में आ गया...
राजेंद्र राठौड़ ने कहा-डिविजनल बेंच ने सुनवाई करने के बाद दो सप्ताह का नोटिस जारी किया है। अब ये मामला ज्यूडिशियल रिव्यू में आ गया है। मैं समझता हूँ अब उचित निर्णय होगा। क्योंकि हाईकोर्ट खण्डपीठ ने मामला सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और नोटिस जारी कर दिए है। विधानसभा अध्यक्ष और सचिव पक्ष रखेंगे क्यों नहीं अब तक उन्होंने 70 दिन गुजर जाने के बाद भी इन इस्तीफों पर निर्णय नहीं किया। संविधान के आर्टिकल 190 (3) बी और 172 (2) के तहत उनके इस्तीफे स्वीकार क्यों नहीं किए। इन तमाम बातों का नोटिस के तहत वो जवाब देंगे।