दो-बच्चे के नियम को लागू करने की याचिका खारिज करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार करे विचार।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए दो-बच्चे के नियम को लागू करने के लिए कदम उठाने की मांग करने वाली दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे को देखना सरकार का काम है। जन्मदर में वृद्धि के बावजूद भारत की जनसंख्या स्थिर होने के बारे में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जनसंख्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में रुक जाए। याचिकाकर्ताओं में से एक अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि इस मुद्दे पर विधि आयोग की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है।