लाल किला हमले के दोषी की फांसी की सज़ा बरकरार।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लाल किला हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सज़ा बरकरार रखी है. कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. लश्कर ए तैयबा आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक आरिफ को 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी. इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी. इनमें एक संतरी था और 2 राजपूताना राइफल्स के जवान थे. 22 दिसंबर 2000 को लाल किला पर हमला हुआ था.