मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदकों को 7 नवंबर तक करनी होगी आक्षेप पूर्ति।
बीकानेर। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 के तहत ऑनलाइन लिए गए आवेदन पत्रों में आक्षेप पूर्ति 7 नवंबर 2022 तक की जा सकती है ।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक एल डी पवार में बताया कि इस योजना के तहत ऑनलाइन लिए गए आवेदन पत्र में कमी पूर्ति के लिए एस एस ओ आई डी के माध्यम से लॉगइन कर वांछित दस्तावेज का अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत चलने फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्यनरत हैं तथा रोजगार करने वाले ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निशुल्क स्कूटी विद रिट्रोफिटमेंट (पेट्रोल या इलेक्ट्रिक) आवेदक की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव है ।उन्होंने बताया कि आवेदक को नियमित अध्ययनरत होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा जारी नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र व रोजगार में होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी रोजगार प्रमाण पत्र या रोजगार के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र ,दिव्यांगजन के लिए जारी होने वाला मूल दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस और दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला फोटो अपलोड करना होगा ।आवेदन की पात्रता और शर्तों के लिए विभाग की वेबसाइट पर भी अवलोकन किया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।