दस  साल की मासूम से रेप कर हत्या करने के आरोपी को फांसी की सजा।




पाली। दस साल की मासूम से रेप कर हत्या करने के आरोपी को शनिवार को फांसी की सजा सुनाई गई है। पाली के इतिहास में यह चौथा केस है। जिसमें किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। मामले में फैसला आते ही मासूम के पिता की आंखों में आ गए। पिता बोले कि, अब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। इा दौरान समाज के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फैसला पोक्सो कोर्ट संख्या-3 के जज सुरेन्द्र कुमार ने सुनाई।
 
पीड़िता के वकील कमलेश दवेरा ने बताया कि आरोपी नरपत सिंह राजपूत उर्फ नपसा को फांसी की सजा सुनाई गई है। वारदात 24 जनवरी 2022 को हुई थी। और उसके अगले दिन ही आरोपी को पकड़ लिया गया था। बच्ची का शव कुएं से बरामद किया गया था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। 9 फरवरी को चार्जशीट पेशी की गई और 36 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे। 13 अक्टूबर को आरोपी को दोषी करार दिया गया था।
बच्ची के स्वेटर से गला घोंटकर मारा था।

दरअसल, तखतगढ़ के पिचावा गांव में 24 जनवरी 2022 को पाली जिले के पिचावा गांव (तखतगढ़) निवासी 22 साल का नरपत सिंह उर्फ नपसा पुत्र मनोहर सिंह राजपूत 10 साल की मासूम को बैर खिलाने के बहाने खेत में ले गया था। उसके साथ रेप के मासूम के स्वेटर से उसका गला घोंटा सिर पर लाठी-डंडे से वार कर हत्या कर शव कुंए में फेंक दिया था। घटना के बाद आरोपी गांव के पास ही एक खेत में छिपा रहा। बाद में ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सौंपा था।
 
आरोपी को कोई अफसोस नहीं, लोगों को धमकाया
आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस वापस ले जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे। इस पर आरोपी गुस्सा हो गया और गालियां देने लगा। वह पुलिसवालों की पकड़ से छुटकर का प्रयास करने लगा। जिस पर पुलिस वालों ने उसे शांत किया। मृत्युदंड सुनाने के बाद भी आरेापी के चेहरे पर कोई अफसोस नजर नहीं आया।

2022-10-15 10:22:00