जोधपुर डिस्कॉम द्वारा अधिकृत कंपनी के दो प्रतिनिधि रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।
बीकानेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुरेश कुमार एवं रोहिताश मीणा हाल फर्म प्रतिनिधि भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (जोधपुर डिस्कॉम द्वारा अधिकृत) को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिता के नाम जारी कृषि कनेक्शन को लगाने एवं सामान देने की एवज में सुरेश कुमार एवं रोहिताश मीणा हाल फर्म प्रतिनिधि भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (जोधपुर डिस्कॉम द्वारा अधिकृत) द्वारा 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी, बीकानेर के महानिरीक्षक पुलिस सवाई सिंह गोदारा के सुपरविजन में एसीबी बीकानेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्रवण कुमार एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुरेश कुमार पुत्र हरलाल सिंह निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील खण्डेला, जिला सीकर एवं रोहिताश मीणा पुत्र मालीराम निवासी निवासी वार्ड नं. 15, मीणों का मोहल्ला, बस स्टेण्ड के पास, श्रीमाधोपुर जिला सीकर दोनों हाल फर्म प्रतिनिधि भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (जोधपुर डिस्कॉम द्वारा अधिकृत) को परिवादी से 45 हजार रुपये रिश्वत राशि प्राप्त कर 5 हजार रुपये परिवादी को वापस लौटाकर 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।