साहब, मुझे बच्चा पैदा करना है। मेरे पति को छोड़ो। कोर्ट ने दिया ये अनोखा आदेश।



 

ग्लोबल न्यूज़ विशेष। कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर हर किसी की का ध्यान जाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले की जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे एक आरोपी को 15 दिन का पैरोल देने का आदेश दिया है। हैरानी की बात यह कि कोर्ट में मुजरिम की पत्नी ने पैरोल के लिए यह हवाला दिया है कि बच्चा पैदा करने के लिए उसके पति को जेल से छोड़ा जाए ताकि वह अपना वंश आगे बढ़ा सके। जानकारी में बता दे कि राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रेप के मुलजिम को पैरोल पर छोड़ा गया  है।

 

अब तक मिली जानकारी के अनुसार मुलजिम साल 2019 में राहुल के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई गई और बताया गया कि राहुल अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है।  वहीं राहुल की पत्नी जुलाई 2022 में हाई कोर्ट पहुंची और मांग में मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए कि उसने 30 दिन की पैरोल पर अपने पति को छोड़ने की मांग की। इसके अलावा अर्जी दी और कहा था कि पत्नी को प्रेगनेंसी या वंश बढ़ाने के लिए रोकना आर्टिकल 14 और 21 की भावना के खिलाफ होगा। बहस के बाद अदालत ने राहुल को 30 दिन की बजाय 15 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया। यह अपने आप में बेहद ही अनोखा मामला है। 


2023-04-21 05:30:37